तीन अवैध शराब तस्करों की सम्पत्ति कुर्क

 तीन अवैध शराब तस्करों की सम्पत्ति कुर्क



मीरजापुर । देहात कोतवाली क्षेत्र में अवैध शराब तस्करों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई ₹ 31 लाख की अवैध सम्पत्ति गैगेस्टर अधि0 की धारा 14(1) के अन्तर्गत की गई कुर्क प्राप्त जानकारी के अनुसार आज बुधवार को अवैध शराब तस्करों के विरूद्ध प्रभारी निरीक्षक  के रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक  के अनुमोदन के उपरान्त जिलाधिकारी  द्वारा उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शातिर गिरोह बन्द अपराधियों की अवैध समाज विरोधी क्रियाकलापो से अर्जित कुल ₹ 31 लाख ( अनुमानित कीमत) की सम्पति कुर्क किया गया जिसमें गैंगलीडर गोपीनाथ मिश्रा पुत्र स्व0 शिवबली मिश्रा निवासी नेवढ़िया घाट थाना कोतवाली देहात का पक्के मकान में स्थित ट्यूबवेल (5HP मोटर सहित) जिसकी कीमत करीब ₹ 3.5 लाख , दुसरा गैंग का सदस्य  काशीनाथ मिश्रा पुत्र स्व0 शिवबली मिश्रा निवासी नेवढ़िया घाट  की दो मोटर बोट कीमत करीब ₹ 5 लाख,व तीसरा गैंग का सदस्य विजय उर्फ विजयी हरिजन पुत्र बाबूनाथ निवासी सेमरा बेलवां थाना कोतवाली देहात  की एक मोटरसाइकिल वाहन संख्याः यूपी 63एच2412 कीमत करीब ₹ 50 हजार तथा उसकी पत्नी के नाम ग्राम लपसी में स्थित 2¾ बिस्वां जमीन कीमत करीब ₹ 22 लाख को उपजिलाधिकारी नगर/सदर, क्षेत्राधिकारी सदर, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात सहित क्षेत्रीय लेखपाल, कानूनगो व  स्थानीय थाना की पुलिस बल की मौजूदगी में मुनादी के उपरान्त अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगेस्टर अधिनियम कुर्क की गई ।


 *सुशील चौधरी रिपोर्टर*

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