न्यायालय द्वारा आदेश जारी गैंगस्टर एक्ट में अनुपस्थित चल रहे तीन आरोपियो कि जल्द ही कराई जायेगी कुर्की*

 *न्यायालय द्वारा आदेश जारी गैंगस्टर एक्ट में अनुपस्थित चल रहे तीन आरोपियो कि जल्द ही कराई जायेगी कुर्की* 




 *सुगम प्रहरी समाचार न्यूज़ रविंद्र कुमार सिटी ब्यूरो चीफ मिर्जापुर* 





उत्तर प्रदेश मिर्जापुर पुलिस ने बताया कि 82 जा0फौ0 की कार्यवाही होने बाद भी न्यायालय में उपस्थित न होने पर गैंगेस्टर एक्ट में फरार चल रहे तीन आरोपियों के विरूद्ध शीघ्र ही की जायेगी कुर्की की कार्यवाही—*

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध नियन्त्रण एवं अपराधियों की धर-पकड़ हेतु जनपद में समय-समय पर अभियान चलाकर कार्यवाही करायी जाती है इसके साथ ही पंजीकृत अभियोगों के सफल अभियोजन हेतु अभियुक्तों को गिरफ्तार किये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही भी करायी जा रही है । अभियान के इसी क्रम में दिनांक 20.07.2020 को थाना कोतवाली कटरा जनपद मीरजापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-152/2020 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम बनाम 1- हारिश पुत्र वशीम अहमद ,2- मो0 शाकिब पुत्र मुस्सन, 3- अमजद उर्फ हंसला पुत्र मो0 अनवर समस्त निवासीगण ग्राम हटवा थाना पुरामुफ्ती जिला कौशाम्बी, अभियुक्तगण गिरफ्तार न होकर मौके से भाग गए थे विवेचना से अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर विवेचक रविन्द्र प्रताप यादव प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शहर जनपद मीरजापुर द्वारा गिरफ्तारी हेतु काफी प्रयास किया गया किन्तु अभियुक्तगण गिरफ्तार नही हुए । विवेचक के प्रतिवेदन पर मा0 न्यायालय अपर सत्र न्याया0/विशेष न्याया0(गैंगेस्टर एक्ट) मीरजापुर द्वारा दिनांक 23.09.2020 को अन्तर्गत धारा 82 दं0प्र0सं0 के तहत उद्घोषणा का आदेश लेकर किया गया है परन्तु उसके बाद भी अभी तक उपरोक्त अभियुक्तगण फरार है, यदि अभियुक्तगण उपरोक्त मा0न्यायालय में उपस्थित नही होते है तो शीघ्र ही इनके विरूद्ध धारा 83 दं0प्र0सं0 के तहत कुर्की की कार्यवाही की जायेगी ।

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