दलालों पर की जाएगी कार्यवाही--- प्रदीप कुमार

 दलालों पर की जाएगी कार्यवाही--- प्रदीप कुमार



योजनाओं के नाम से श्रमिक से अवैध वसूली करने पर की जाएगी कार्यवाही-- प्रदीप कुमार


बिजनौर /बुढ़नपुर। सहायक श्रम आयुक्त प्रदीप कुमार ने प्रेस नोट देते हुए बताया कि श्रम विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा विभिन्न योजनाएं जैसे मातृत्व  शिशु एवं बालिका मदद योजना, कन्या विवाह अनुदान सहायता योजना, मृत्यु सहायता योजना, मेधावी सहायता योजना आदि में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को हित लाभ दिया जा रहा है।  श्री प्रदीप जी ने बताया कि हमारे संज्ञान में आया है। कि क्षेत्र में कुछ गलत तत्व सक्रिय हो गए हैं। उक्त बाहरी व्यक्ति निर्माण श्रमिकों को बहला-फुसलाकर अपने को विभागीय अधिकारी बताकर जल्दी काम कराने का झांसा देकर अवैध धन की उगाही कर रहे हैं। जिनका श्रम विभाग कार्यालय से कोई संबंध नहीं है।

उन्होंने कहा कि श्रम विभाग द्वारा किसी व्यक्ति या एजेंट को योजनाओं का हितलाभ  दिलाने जाने एवं योजना के संबंधित फॉर्म भरने हेतु अधिकृत नहीं किया गया है। न ही किसी व्यक्ति विभाग के कर्मचारी को क्षेत्र में उक्त कार्य हेतु भेज जाता है।

सहायक श्रम आयुक्त प्रदीप कुमार जी ने कहा कि श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाएं में पात्रता के अनुसार  कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त बिजनौर, श्रम प्रवर्तन अधिकारी धामपुर, नजीबाबाद मैं अपना आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं। सभी श्रमिकों को पात्रता के  अनुसार लाभ प्रदान किया जाता है। श्रमिक किसी एजेंट अथवा दलाल के बहाने में ना आए। यदि किसी निर्माण श्रमिक के संज्ञान में ऐसा कोई बाहरी व्यक्ति आता है। तो कृपया उस व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस विभाग में मुकदमा पंजीकृत कराएं। तथा अभिलंब कार्यालय श्रम विभाग बिजनौर कार्यालय को भी अवगत कराएं। उन बाहरी व्यक्तियों एवं जो श्रम विभाग को बदनाम कर रहे हैं उन पर तत्काल कार्यवाही की जाए।

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