केंद्रीय चुनाव आयोग को पत्र*

 *केंद्रीय चुनाव आयोग को पत्र*


-

श्रीमान् मुख्य चुनाव आयुक्त,

भारत सरकार, नई दिल्ली ।


विषय : विधानसभाओं के चुनाव में एक्जिट पोल पर रोक का स्वागत तथा चुनाव को प्रभावित करने वाले अन्य कार्यों पर रोक के संदर्भ में सुझाव ।


महोदय,

        उक्त संदर्भ में कुछ अन्य सुझाव भी प्रेषित है। जो निम्नांकित है।


1- सम्पूर्ण चरण के मतदान तक जातीय एवं साम्प्रदायिक आधार पर समीक्षा, मतदान की अपील से सामाजिक एकता एवं अखंडता की संवैधानिक-व्यवस्था पर आघात लगता है। अतः इस तरह की समीक्षा और अपीलों पर रोक लगाई जाए।


2-उक्त अवधि तक किसी भी सम्प्रदाय द्वारा राजनीतिक-सभा, बैठक तथा राजनीतिक दखलंदाजी की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। इससे संविधान के सर्व-धर्म समभाव को आघात लगता है।


3-जातीय/साम्प्रदायिक आधार पर होने वाली किसी भी बैठक की अनुमति न दी जाए। ऐसे कार्यों को कदाचार की श्रेणी में घोषित किया जाए।


4-गम्भीर अपराध में विचाराधीन प्रत्याशियों के पोस्टरों, बैनरों में उनके चित्र लगाने पर रोक लगाई जाए। इनके फोटो से समाज में दहशत फैलता है तथा लोग भयाक्रांत होते हैं।


5-दूसरी बार आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले प्रत्याशी को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाए या उन पर जमानत धनराशि का कम से कम 10 गुणा अर्थदंड तत्काल (24 घण्टे के भीतर) लागाकर वसूला जाए। उन्हें पोलिंग एजेंट, काउंटिंग एजेंट आदि की सुविधा न दी जाए। 

     कृपया उक्त विन्दुओं पर कार्रवाई करने का कष्ट करें।

*केंद्रीय चुनाव आयोग को पत्र*

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श्रीमान् मुख्य चुनाव आयुक्त,

भारत सरकार, नई दिल्ली ।


विषय : विधानसभाओं के चुनाव में एक्जिट पोल पर रोक का स्वागत तथा चुनाव को प्रभावित करने वाले अन्य कार्यों पर रोक के संदर्भ में सुझाव ।


महोदय,

        उक्त संदर्भ में कुछ अन्य सुझाव भी प्रेषित है। जो निम्नांकित है।


1- सम्पूर्ण चरण के मतदान तक जातीय एवं साम्प्रदायिक आधार पर समीक्षा, मतदान की अपील से सामाजिक एकता एवं अखंडता की संवैधानिक-व्यवस्था पर आघात लगता है। अतः इस तरह की समीक्षा और अपीलों पर रोक लगाई जाए।


2-उक्त अवधि तक किसी भी सम्प्रदाय द्वारा राजनीतिक-सभा, बैठक तथा राजनीतिक दखलंदाजी की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। इससे संविधान के सर्व-धर्म समभाव को आघात लगता है।


3-जातीय/साम्प्रदायिक आधार पर होने वाली किसी भी बैठक की अनुमति न दी जाए। ऐसे कार्यों को कदाचार की श्रेणी में घोषित किया जाए।


4-गम्भीर अपराध में विचाराधीन प्रत्याशियों के पोस्टरों, बैनरों में उनके चित्र लगाने पर रोक लगाई जाए। इनके फोटो से समाज में दहशत फैलता है तथा लोग भयाक्रांत होते हैं।


5-दूसरी बार आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले प्रत्याशी को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाए या उन पर जमानत धनराशि का कम से कम 10 गुणा अर्थदंड तत्काल (24 घण्टे के भीतर) लागाकर वसूला जाए। उन्हें पोलिंग एजेंट, काउंटिंग एजेंट आदि की सुविधा न दी जाए। 

     कृपया उक्त विन्दुओं पर कार्रवाई करने का कष्ट करें।


सुशील चौधरी पत्रकार प्रदेश प्रभारी

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