दहेज हत्या के मामले में(8वर्ष मे)मिली सजा पति को 07 वर्ष का सश्रम कारावास —*

 *दहेज हत्या के मामले में(8वर्ष मे)मिली सजा पति को 07 वर्ष का   सश्रम  कारावास —* 



उत्तरप्रदेश मीरजापुर ।थाना चील्ह पर सन् 2012 में पंजीकृत मु0अ0स0-604/2011 धारा 498 ए, 304 बी भा0द0वि0 व ¾ डी0पी0 एक्ट सत्र परीक्षण सख्या-87/2012 के प्रकरण में तात्कालिक थानाध्यक्ष बृजेश कुमार सिंह द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं शासकीय अधिवक्ता सच्चिदानन्द तिवारी (ADGC) व के0के0 पाण्डेय (ADGC)  तथा कोर्ट मोहरिर्र का0 धर्मेन्द्र कुमार व म0का0 मंजू राय द्वारा मजबूती से साक्ष्यो व गवाहों न्यायलय में समय में प्रस्तुत व जिरह करने व पैरोकार का0 राजेश भारती के पैरवी के फलस्वरुप दिनांक -25.11.2020 को मुकदमें के अभियुक्त (मृतका का पति) ओम प्रकाश पुत्र लौधर निवासी तिल्ठी थाना चील्ह मीरजापुर को उपरोक्त अभियोग में धारा 306 भा0द0वि0 में 07 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹ 5000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा तथा धारा 498 ए भा0द0वि0 में 02 वर्ष के कारावास व ₹ 3000/- का अर्थ दंड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा । दोष-सिद्ध की उपरोक्त सजाए साथ-साथ चलेगी, दोष-सिद्ध द्वारा पूर्व में जिला कारागार में बितयी गयी अवधि उपरोक्त सजा समायोजित की जायेगी । उक्त सजा माननीय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 प्रथम मीरजापुर द्वारा सुनाई गई ।

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